फरीदाबाद से बी.आर. मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद: नगर निगम चुनाव की 12 मार्च को होने वाली मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने मतगणना केंद्रों पर हथियार ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध
जिलाधीश के आदेशानुसार, मतगणना केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम के 200 मीटर के दायरे में निम्न चीजों पर प्रतिबंध रहेगा:
आग्नेयास्त्र (गन, रिवॉल्वर आदि)
तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू, लाठियां, साइकिल चेन
कोई भी वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हो
मतगणना केंद्रों की सूची जहां पाबंदी लागू होगी:
सामुदायिक केंद्र, एसजीएम नगर
सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-28
राजकीय महिला महाविद्यालय, सेक्टर-16ए
डीएवी स्कूल, सेक्टर-14
डीएवी शताब्दी कॉलेज, एनआईटी-3 बड़खल
सुषमा स्वराज राजकीय महिला महाविद्यालय, सेक्टर-2 बल्लभगढ़
के.एल. मेहता महिला कॉलेज, एनआईटी फरीदाबाद
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और मतगणना प्रक्रिया एवं परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा।
पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छूट
ये आदेश सिर्फ आम नागरिकों पर लागू होंगे। पुलिस कर्मी और प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात अधिकारी इस पाबंदी से मुक्त रहेंगे।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने नागरिकों से प्रशासन का सहयोग करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतगणना से संबंधित कोई भी जानकारी केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।