फरीदाबाद से बी.आर. मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत 10 मई 2025 को फरीदाबाद स्थित जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव ने दी।
⚖️ लोक अदालत में किस तरह के केस निपटाए जाएंगे?
सीजेएम रितु यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा:
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बैंक लोन से संबंधित मामले
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मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले (MACT)
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धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस)
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फौजदारी के समक्ष न्यायिक समझौता योग्य मामले
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राजस्व संबंधी विवाद
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परिवार व वैवाहिक विवाद
🫱🏻🫲🏼 कैसे होगा विवादों का निपटारा?
लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों का निपटारा किया जाता है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति और समझौते के लिए तैयार होते हैं। पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर केस का निपटारा करवा सकते हैं।
✅ लोक अदालत के लाभ:
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शीघ्र एवं सुलभ न्याय
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कोई अपील नहीं होती, निर्णय अंतिम होता है
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समय व धन की बचत
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आपसी सौहार्द एवं समाधान आधारित निपटान
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न्यायालय का भार कम होना
🗣️ सीजेएम रितु यादव ने क्या कहा?
सीजेएम रितु यादव ने कहा कि लोक अदालत न्यायिक व्यवस्था का एक प्रभावी और सहज माध्यम है, जिसके द्वारा जनता को त्वरित और विवादरहित समाधान मिलता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के निपटान के लिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।
📞 जानकारी के लिए संपर्क:
अगर किसी व्यक्ति को यह जानना है कि उसका मामला लोक अदालत में निपटाया जा सकता है या नहीं, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद से संपर्क कर सकता है।