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जिलाधीश विक्रम सिंह ने दी 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:जिलाधीश विक्रम सिंह ने आज बुधवार को 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

District Magistrate Vikram Singh gave Indian citizenship to 5 foreign nationals

अफगानिस्तान,बांग्लादेश,पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू,सिख,बौद्ध,जैन,पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है।

देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट,पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार,राजस्थान प्रांत के जालौर,उदयपुर,पाली,बाड़मेर और सिरोही,हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। आज बुधवार को विदेशी नागरिकों को उपायुक्त विक्रम ने भारतीय नागरिकता की शपथ दिला कर भारतीय नागरिकता प्रदान की। नागरिकता लेने वालों में अफगानिस्तान से गुजी लाल खोस्ती और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान से सीता बागड़ी, बलराम और बख्तावरी शामिल है।

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