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चुनाव खर्च का विवरण जमा कराएं पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार:जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

 

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा संबधित आरओ ऑफिस में जमा करवा दें।

जिससे कि उनको चुनाव आयोग के पास भिजवाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तीस दिन के अंदर सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का विवरण जमा करवाना होता है।

अन्यथा भविष्य के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य/ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि जिला परिषद सदस्यों के लिए तथा फरीदाबाद,बल्लभगढ़ और तिगांव ब्लॉक में सरपंच व पंच पदों के लिए चुनाव उम्मीदवार रहे अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा करवा दें।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार भी चुनाव खर्च का विवरण समय पर जमा करवाएं। जिला फरीदाबाद में चुनाव खर्च के पर्यवेक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय का समस्त लेखा-जोखा सम्बधित आरओ/एसडीएम कार्यालय,में चुनाव खर्च से संबंधित कर्मचारी के पास जाकर जमा करवा दें।

उन्होंने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार सेक्टर-12 के एक्साइज विभाग के कार्यालय के रूम नम्बर तीन में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

यह है चुनाव खर्च की सीमा जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये,पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

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