अयोध्या ब्यूरो कामता शर्मा
अयोध्या।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से पराजित होने के बाद निर्वाचन से संबंधित मुकदमा दाखिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका वापस लेंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को नयी दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा की नौ सीट पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने राज्य की मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं की। कुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है।
पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने मंगलवार को कहा कि वह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का रास्ता साफ करने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ उच्च न्यायालय से मुकदमा वापस लेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्योंकि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और यह मामला अब भी लंबित है।
यह मामला अवधेश प्रसाद द्वारा नामांकन दाखिल करते समय गलत शपथ लेने से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि अवधेश प्रसाद के दस्तावेजों को सत्यापित करने वाले नोटरी के पास उस तारीख को नवीनीकृत लाइसेंस नहीं था। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर नोटरी के अधिवक्ता के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “मैं एक सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय से यह मुकदमा वापस ले लूंगा क्योंकि मैंने और एक अन्य व्यक्ति ने रिट दायर की है। हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है।”