बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजन कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू०15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20 हजार तथा युवक- युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू० 35 हजार धनराशि निर्धारित है।
जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो। ऐसे दिव्यांग दम्पति जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ हो।
विवाह से सम्बन्धित अन्य अभिलेख /शादी कार्ड आदि। निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, वर-वधू का आधार कार्ड। दम्पति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छूक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//
divyangjian.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह का कार्ड/ प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिण्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
कार्यालय, विकास भवन, बलिया में प्राप्त कराना आवश्यक है।