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तीन नये कानून लागू होने के उपलक्ष्य में थाना अहरौरा पर जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन

 

थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने नए BNS, BNSS, BSA धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई

मीरजापुर। एक जुलाई भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित तीन नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के देशभर में लागू होने के उपलक्ष्य में अहरौरा थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह द्वारा जागरुकता कार्यक्रम के दृष्टिगत क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य/संभ्रांत व्यक्तियों, आम नागरिकों तथा पत्रकार बन्धुओं को तीन कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।

थाना प्रभारी निरीक्षक ने आयोजन में आये हुए सभी लोगों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि देश में 3 नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुके हैं, इसके तहत कई कानून बदल गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे, ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), इन तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा तथा नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे। नये कानूनों के अन्तर्गत भारतीय नारी, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान नये आपराधिक कानून के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम नागरिकों एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई।


और उन्होंने बताया कि विदेश के रहकर अथवा रहने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई घटना कराता है तो वह भी आरोपित बनेगा, अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को तीन से 10 वर्ष तक कि सजा की व्यवस्था की गई हैं, पांच व उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश, जाती समुदाय, लिंग व अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक कि सजा, राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रुभता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को दंडनीय बनाया गया है, एक से अधिक चोरी करने वाले को पांच वर्ष तक के कारावास की सजा, निजी व्यक्ति द्वारा किसी आरोपित को पकड़ने पर उसे छह घण्टे के भीतर पुलिस के हवाले करना होगा, गंभीर अपराध की सूचना पर घटना स्थल पर बिना विचार करे शून्य एफआईआर दर्ज होंगी, ई- एफआईआर की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे, एफआईआर को प्रति सूचनादाता के साथ साथ पीड़ित को भी मुफ्त दी जाएगी। इस आयोजन में
एसएसआई राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस जब किसी की तलाशी करेगी तो वीडियो ग्राफी के साथ और किसी का सम्मन पर उसके घर पर जाने की आवश्यकता नही होगी सीधा उसके व्हाट्सप्प पर एसएमएस कर दिया जाएगा।जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौहान, एसआई राजकुमार सिंह सहित सभासद कुमार आनंद, मो. सलीम, मुमताज अमहद, डॉ नाहर सिंह, ग्राम प्रधान राजेश यादव, रामप्रकाश, पंकज सिंह के साथ नगर व ग्रामीणों के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।

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