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जिलाधीश विक्रम सिंह ने 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पत्र प्रदान किए

 

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट

फरीदाबाद:जिलाधीश विक्रम सिंह ने 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता पत्र प्रदान किए। आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार ने यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद का जिलाधीश भी शामिल है।‌ केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेश,पाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदू,सिख,बौद्ध, जैन,पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

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नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है। देश के गुजरात राज्य के मोरबी, राजकोट,पाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजार,राजस्थान प्रांत के जालौर,उदयपुर,पाली,बाड़मेर और सिरोही,हरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। आज मंगलवार को विदेशी नागरिकों को उपायुक्त विक्रम ने 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान पत्र प्रदान किए। नागरिकता लेने वालों में अफगानिस्तान से भारत और गुजी लाल खोस्ती शामिल हैं। पाकिस्तान से सीता बागड़ी, बलराम और बख्तावरी शामिल है।

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