टीम आईबीएन न्यूज़
मऊ जिले के अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट राम अवतार प्रसाद ने प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में आवेदन किया था कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी थाने के अपराध संख्या 55/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त है।
इस समय वह अपराध संख्या 4/2020धारा419,420,467,468,471 आई पी सी व 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजाब पंत के रोपड़ जेल में निरुद्ध है .
आवेदक के प्रार्थना पत्र पर सम्यक सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी को जरिए वारंट बी 13 अप्रैल 2021 को रोपड़ जेल से तलब करने का आदेश दिया।
वहीं मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया की शस्त्र मामले में गुरुवार को वीडियो कांफ्रें सिंह के जरिए पेशी हुई जिसमें अगली तिथि 8 अप्रैल निर्धारित की गई।