फरीदाबाद से बी.आर. मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जिले में होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, किरायेदार, साइबर कैफे, और पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े प्रतिष्ठानों पर धारा 163 BNSS के तहत सख्त आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देश पर 14 नवंबर को एनआईटी, बल्लभगढ़ और सेंट्रल जोन के विभिन्न क्षेत्रों में थाना और चौकी स्तर पर बड़े स्तर पर कोंबिंग एवं सर्चिंग अभियान चलाया गया। थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में बाजारों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर गहन जांच की।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हाई अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना स्तर पर टीमें गठित कर लगातार सख्ती से चेकिंग की जा रही है।
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धारा 163 BNSS के तहत जारी प्रमुख आदेश
✔ होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला और अस्पताल
– ठहरने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र अनिवार्य
– संपूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में सुरक्षित रखना होगा
– विदेशी नागरिकों के लिए C-Form अनिवार्य
✔ साइबर कैफे
– प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता और पहचान पत्र की प्रति सुरक्षित
– रजिस्टर में सभी विवरण दर्ज करना अनिवार्य
✔ किरायेदार
– मकान मालिक को किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य
✔ पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त
– डीलर को वाहन और मालिक का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा
– खरीदी/बेची गई गाड़ियों का विवरण नजदीकी थाने में जमा करना अनिवार्य
✔ मोबाइल और सिम विक्रेता
– हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखना होगा
– खरीदार से शपथ पत्र लेना अनिवार्य:
मोबाइल/सिम चोरी का नहीं है
नाम, पता, फोन नंबर, IMEI अनिवार्य
✔ STD/PCO बूथ
– कॉल करने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता व पहचान रजिस्टर में दर्ज करना होगा