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राजस्थान: जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में ली 10 हजार रुपए की रिश्वत प्रकरण पर कार्य वाही

जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में ली 10 हजार रुपए की रिश्वत प्रकरण पर कार्य वाही
बिगोद 29 अगस्त- भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कुछ दिन पूर्व एक पटवारी को दलाल के मार्फत 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसीबी ने दलाल को भी पकड़ा है। उनसे रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। यह कार्रवाई एसीबी में इंस्पेक्टर शिवप्रकाश के नेतृत्व में की गई। – एसीबी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पटवारी मोहनलाल बुनकर और उसका दलाल महावीर पारीक है। उनके खिलाफ भीलवाड़ा जिले में सरथला, काछोला के रहने वाले भैरुंलाल दरोगा ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया कि जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में आरोपी पटवारी मोहनलाल बुनकर 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। यह रिश्वत वह अपने परिचित बिचौलिया महावीर पारीक के मार्फत ले रहा था। – शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ट्रेप रचा। इसके बाद परिवादी भैरुंलाल ने बिचौलिए महावीर पारीक से बातचीत की। इसके बाद वे दोनों रविवार को ऑफिस की छुट्‌टी होने से पटवारी मोहनलाल बुनकर के घर पहुंचे। जहां भैरुंलाल ने उसे रिश्वत की रकम दे दी। तभी ईशारा मिलने पर एसीबी टीम ने मोहनलाल और उसके दलाल महावीर पारीक को गिरफ्तार कर लिया। उक्त प्रकरण में विशिस्ट न्यायालय अतिरिक्त सेशन जज भीलवाड़ा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये। प्रकरण में दोनों को एसईडी कोर्ट में भीलवाड़ा पेश किया गया था। जहां से बिचोलिया की जमानत मंजूर कर ली। वह जेल भेजे गये पटवारी की जमानत भी मंजूर कर ली उसे 25000 हजार रूपये स्वयं के मुचकले पर जमानत रिहा किया गया ।यह पहली बार भीलवाड़ा कोर्ट में जमानत याचिका में किसी भ्रष्टाचार के मामले के आरोप में गिरफ्तार आरोपित की जमानत भीलवाड़ा में हुई ।इसलिए काफी महत्व पूर्ण है ।उक्त प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता गोपाल बलाई नहीं की।
 
रिपोर्ट प्रमोद गर्ग ibn24x7news बीगोद राजस्थान

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