तीन आरोप, चार आरोपीयो की हुई गिरफ्तारी, भेजे गए जेल
अहरौरा थाना में तीन गंभीर मामलों में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। अहरौरा पुलिस इन आरोपित अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में सफलता पायी। अहरौरा पुलिस इन सभी को पंजीकृत अपराध के आधार पर माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत कर दिया है। पहला आरोपी रजनीश मिश्रा पुत्र स्व0 जयप्रकाश मिश्रा निवासी सत्यानगंज चौकी क्षेत्र बूढ़ादेई है जिनपर विपक्षी अनुज कुमार पाण्डेय ने आरोप लगाया था कि अमुक आरोपी उकसावे व गालीगलौज के साथ आर्थिक क्षति का प्रयास किया था।
इन आरोपों की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मु अ सं 103 /18 में आई पी सी की धारा 323, 427 और 504 में आरोपी की चालानी काट दी। दूसरा मु अ सं 161 /18 पर संज्ञेय अपराध अनिल व सुनील पुत्रगण सुरेश गौड़ पर धारा 323,504,452,308 के अंतर्गत पंजीकृत था, इन दोनों की गिरफ्तारी करते हुए चालान किया गया है। तीसरा मु अ सं 44/18 पर धारा 3/5A/8गो बध पशु क्रूरता अधिनियम संतोष चौहान पुत्र संता निवासी मड़ेरियां थाना चांद जनपद कैमुर बिहार के खिलाफ दर्ज था जिसकी तलाश जारी थी। इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, चौकी प्रभारी बूढ़ादेई आलोक कुमार सिंह, एस आई विमलेश सिंह, एस आई कविन्द्र सिंह व कां रणविजय, कां अख्तर की भूमिका मुख्य रही।
रिपोर्ट हरिकिशन अग्रहरि/आशीष पांडे ibn24x7news (चुनार) मिर्जापुर
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