बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 08 मार्च (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसके विस्तृत प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमित पाल सिंह ने बुधवार को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जन-जागरूकता के लिए प्रचार वाहन का संचालन
इस प्रचार वाहन का संचालन अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। यह वाहन दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से निकलकर जिले की सभी तहसीलों का भ्रमण करेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करेगा।
किन मामलों का समाधान होगा?
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का सुलह-समाधान प्रभावी और त्वरित रूप से किया जाएगा—
✔ जुर्माने से दंडनीय अपराध
✔ पारिवारिक विवाद
✔ भूमि एवं संपत्ति विवाद
✔ बिजली और टेलीफोन बिल संबंधी मामले
✔ कर (टैक्स) विवाद
✔ चेक बाउंस केस
✔ सुलह योग्य फौजदारी मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ
➡ आसान और कम खर्च में न्याय
➡ समाधान अंतिम एवं प्रभावी (इस पर कोई अपील नहीं होती)
➡ समय की बचत
➡ मामले कोर्ट के बाहर निपटने से न्यायपालिका का भार कम
जनपदवासियों से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने मामलों का सुलह-समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में कराकर सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त करें। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति दीवानी न्यायालय परिसर, बलिया में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर जनपद न्यायालय के समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और वादकारीगण उपस्थित रहे।