₹5,300 नकद, तमंचा-कारतूस व लूटा गया आधार कार्ड बरामद
मीरजापुर। थाना अहरौरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के मामले में वांछित शातिर अभियुक्त जावेद पुत्र इस्लाम, निवासी दुर्गाजी पहाड़ी नई बस्ती, थाना अहरौरा, उम्र 23 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है।
अभियुक्त के पास से लूट के ₹5,300 रुपये नकद, एक देशी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस तथा वादी का आधार कार्ड बरामद किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त सुरभी शोध संस्थान, तपोवन मार्ग हिनौता रोड की ओर जा रहा है। सूचना पर थाना अहरौरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ सीमित जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल होकर गिरने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जावेद पुत्र इस्लाम बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस 315 बोर, लूट के 5,300 रुपये तथा वादी का आधार कार्ड बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौरा भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है।
22 अगस्त को टोल प्लाजा के पास की थी लूट
पूछताछ में अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त 2026 को उसने अपने साथियों के साथ अहरौरा टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक की जेब में रखा पर्स व मोबाइल छीन लिया था और मौके से फरार हो गया था। बरामद रुपये व आधार कार्ड उसी लूट से संबंधित बताए गए हैं।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहरौरा का हिस्ट्रीशीटर भी है। मामले में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बरामदगी
– एक देशी तमंचा .315 बोर
– एक जिंदा व एक खोखा कारतूस .315 बोर
– लूट के ₹5,300 रुपये नकद
– वादी का आधार कार्ड
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
धारा 392, 411 भादवि, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना अहरौरा, धारा 305(b), 317(2) भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम, धारा 109, 3(5), 305(b), 317(2), 324(4) भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम, धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, धारा 304(2) बीएनएस, थाना अहरौरा।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम
थानाध्यक्ष अहरौरा अजय कुमार मिश्र मय पुलिस टीम तथा नगर चौकी प्रभारी आशीष कुमार सिंह मय पुलिस टीम ने कार्रवाई की।