फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट
फरीदाबाद:सेक्टर-12 लधु सचिवालय बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल.एन पाराशर मेवात दंगे के मुख्य आरोपी बनाए गए बिट्टू बजरंगी की पैरवी करने आज नूंह जिला अदालत पहुंचे अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत में चली लंबी बहस के बाद जज संदीप दुग्गल ने एडवोकेट एलएन पाराशर की दलीलों को मानते हुए बिट्टू बजरंगी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए,अब जल्द ही बिट्टू बजरंगी नीमका जेल से बाहर आएंगे। आप सभी को हम बता दें कि 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान मेवात दंगे में जो सदर थाने ने 413 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था।
गौ रक्षा बजरंग फोर्स के चीफ बिट्टू बजरंगी को मुख्य आरोपी बनाया गया था और और 15 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर नीमका जेल में भेज दिया था,बिट्टू बजरंगी पर सरकारी कर में बांधा डालने समेत लूट जैसी संगीत धाराओं में मुकदमा किया गया,बजरंग फोर्स के सदस्य एवं बिट्टू बजरंगी के भाई उमेश बजरंगी फरीदाबाद सेक्टर-12 कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट एल.एन पाराशर के पास पहुंचे और उनसे बिट्टू बजरंगी की केस की पैरवी करने के लिए निवेदन किया। एडवोकेट पाराशर ने नूंह अदालत में बिट्टू बजरंगी की जमानत की अर्जी लगाई आज 30 अगस्त को सुबह 10:00 बजे ही एडवोकेट पाराशर नूंह अदालत पहुंच गए।वहां अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत में लंबी बहस के बाद आखिर बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई। उन्हें जमानत दिलाने पर गौ रक्षा बजरंग फोर्स के सदस्यों एवं कई हिंदू संगठनों ने एडवोकेट पाराशर की सहारना की।