श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री अरविन्द्र कुमार सक्सेना ग्वालियर झोन ग्वालियर के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड, अति. पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले के मार्ग दर्शन मे 01 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता, सी. आर. पी. सी. व साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नवीन आपराधिक कानून ” भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य विधान” लागू किये गये है उक्त कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने से प्रचलित दंड विधान के स्थान पर नवीन न्यायिक व्यवस्था की अवधारणा को सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त नवीन कानून प्रावधानों के बारे मे जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार हेतु शिवपुरी पुलिस द्वारा शहर के मुख्यक्षेत्र क्षेत्र एवं चौराहों / तिराहों पर जागरुकता रथ चलाया जा रहा है एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर नवीन कानूनों के बारे मे आमजन को जागरुक किया जा रहा है।
नवीन भारतीय कानूनों के तहत समाहित किये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है:-
01. संज्ञेय अपराध की प्रारंभिक जांच 14 दिनों मे होगी पूर्ण ।
02. पुलिस को 90 दिनों के भीतर फरियादी को देनी होगी प्रकरण से सबंधित जानकारी ।
03. इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो सकेगी एफ. आई. आर साथ हि बयान भी इलेक्ट्रोनकि माध्यम से दर्ज किये जा सकेंगे।
04. लैंगिक अपराध मे महिला पुलिस ही लिखेगी रिपोर्ट एवं विडियों रिकॉर्डिंग से भी हो सकेंगे पीडित महिला के बयान ।
05. 18 वर्ष से कम आयू की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को मत्युदंड का प्रावधान।
06. 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के अपराध मे घटना स्थल की जांच फोरेसिंक विशेषज्ञ के द्वारा होगी।
07. पहली बार दंड को सुधारात्मक रूप मे सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया।
नवीन भारतीय कानून के बारे मे आम जन को जागरुक करने हेतु यातायात जागरुकता रथ को शिवपुरी पुलिस द्वारा शहर एवं जिले के अलग अलग स्थानों पर भ्रणण कराकर जागरुक किया जा रहा है।
” पुलिस शिवपुरी द्वारा जनहित मे जारी”
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