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प्रशासन का सहयोग कर पर्यावरण संरक्षण में बने सभी नागरिक भागीदार:डीसी विक्रम

 

फरीदाबाद से बी.आर.मुराद की रिपोर्ट6 3

फरीदाबाद:डीसी विक्रम सिंह ने आगामी त्योहारों में आमजन व दुकानदारों से अपील करते है कि वे जिला फरीदाबाद को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने व पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बने और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो हर प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि जिला के सभी नागरिकों को चाहिए कि वे बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े का थैला साथ लेकर चलें। डीसी ने कहा कि जिला को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार व प्रशासन सख्त है और प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं।
डीसी विक्रम ने जिला के आम नागरिकों,सभी दुकानदारों, व्यापारियों,होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही प्लास्टिक बैग मुक्त भारत का सपना साकार होगा। आमजन व दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी बनाते हुए पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनें। सिंगल पॉलीथिन हैं
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला की सीमा में 100 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड,गुब्बारा स्टिक,प्लास्टिक के झंडे,लॉलीपॉप की डंडी,आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट,कप,गिलास,धोने,कांटे, चम्मच,चाकू,स्ट्रा,मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी,प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र,सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए नगर निगम की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है।

इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

आदेश न मानने वालों के किए जाएंगे चालान
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि शहरी निकाय विभाग द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए,101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए,501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए,1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए,5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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