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ब्रेकिंग न्यूज योगी सरकार ने बिजली बकाएदारों को दी बड़ी राहत, ओटीएस का हुआ ऐलान,सरचार्ज में 100% छूट

अयोध्या ब्यूरो कामता शर्मा

अयोध्या,लखनऊ।योगी सरकार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में बिजली बकाएदारों को बड़ी राहत दी है।एक बार फिर प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस)लागू होने जा रही है।IMG 20241201 WA0004

उर्जा मंत्री एके शर्मा ने ओटीएस का ऐलान किया है।ओटीएस तीन चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिन लागू रहेगी।इसका लाभ लेने के लिए बिजली बकाएदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगी।

उर्जा मंत्री के मुताबिक 30 सितंबर तक के बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में छूट दी जाएगी।बकाएदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा।बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक इसके पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सबसे अधिक छूट मिलेगी।एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।

छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी। पहले चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी।वहीं किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी।

वाणिज्यिक, औद्योगिक, और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, और 40 प्रतिशत होगी।उर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को मऊ में प्रवास के दौरान तमसा नदी के पावन तट पर घाट निर्माण और सौंदरीकरण व प्रकाश व्यवस्था कार्यों का उद्घाटन कार्यक्रम के बाद ओटीएस का ऐलान किया।

उर्जा मंत्री ने बताया कि सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाए भुगतान पर छूट मिलेगा।योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 16 दिन चलेगा।

उर्जा मंत्री ने बताया कि किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के बकाए बिजली बिलों के बकाए भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 7 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।

सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट  पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

उर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6) और जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं सभी दायरे में शामिल हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाए भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है।उर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र,या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से करा सकते हैं।

पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। उर्जा मंत्री ने बताया कि यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा।

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