Ibn news Team लखनऊ
उल्लंघन पर भू राजस्व अधिनियम के तहत होगी वसूली : डीएमओ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहराइच संजय मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित टर्म लोन ऋण योजना, मार्जिन मनी, शैक्षिक ऋण और ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत जनपद बहराइच के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन) समुदाय के समस्त लाभार्थी अपनी अवशेष रकम ब्याज सहित 25 जनवरी तक अवश्य जमा कर दें अन्यथा निर्धारित तिथि तक बकाये की धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरुद्ध 10% संग्रह शुल्क सहित भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की जाएगी | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र के निर्देशानुसार ऐसे ऋण धारक जिन्होंने 2020-21 अथवा उसके बाद ऋण प्राप्त किया है वे बैंक ऑफ बडौदा शाखा लखनऊ में संचालित खाता सं० 00500100017608 में तथा जिन्होंने 2020-21 से पहले ऋण प्राप्त किया है वे बैंक आफ बडौदा की शाखा बहराइच में संचालित खाता सं० 13340100000518 में अपनी बकाया धनराशि 25 जनवरी तक जमाकर भुगतान रसीद की छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने यह भी बताया कि ऋण धारक अपनी सुविधानुसार बकाया की धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहराइच के कार्यालय में भी जमा कर सकते है जिससे ऋण योजनाओं के लाभार्थी होने वाली अनावश्यक परेशानी से बच सकें |
संजय मिश्र
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बहराइच