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मड़िहान मिर्जापुर -ग्रामसभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए उच्चन्यायालय का आदेश

गांव सभा की जमीन हथियाने के लिए भूमाफियाओं ने अपनाया नया हथकंडा
लालगंज कलवारी मार्ग पर अमोई गांव स्थित ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन भूमाफियाओं द्वारा अनाधिकार अतिक्रमण किया जा रहा है।जिले में आला अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद रुचि न लेने पर जमीन से कब्जा हटाने के लिए अमोई प्रधान उच्चन्यायालय की शरण मे चला गया।न्यायालय से ग्रामप्रधान की जीत हुयी।गांव सभा के पक्ष में निर्णय देते हुए बेशकीमती जमीन खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है।
लालगंज कलवारी की मुख्य सड़क पर अमोई गांव सभा के नाम से तहसील अभिलेख में दो हेक्टेयर जमीन अंकित है।गांव सभा की जमीन हथियाने की फिराक में भूमाफियाओं की नजर गड़ी थी।तथाकथित भूमाफिया तहसील कर्मियों की मिलीभगत से जमीन का फर्जी इंद्राज अभिलेखों में दर्ज करा लिया था।खतौनी बदलते ही भूमाफिया गांव सभा की जमीन पर अधिकारियों कर्मचारियों की मेहरबानी से कब्जा जमाने लगे।अबैध ढंग से गांव सभा की जमीन पर काबिज होने की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो गरीबों में उबाल आने लगा।ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीण तहसील व जिले के आला अधिकारियों से शिकायत किये किन्तु नतीजा शिफर रहा।कई बार धरना प्रदर्शन के बाद भी अधिकारियों का आश्वासन ही हाथ लगता रहा।थकहार कर ग्राम प्रधान घनश्याम कोल उच्चन्यायालय की शरण मे चला गया।अभिलेखों को खंगालने के बाद न्यायालय ने गांव सभा के पक्ष में निर्णय करते हुए अतिक्रमण हटवाने का भी आदेश दे दिया।
रिपोर्टर शरद मिश्र

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