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दुष्कर्म पीड़ित नन्हीं परी को मिला न्याय, बलात्कारी को मिली आजीवन कारावास की सजा

 

मनीष दवे IBN NEWS

भीनमाल :- बाड़मेर जिले के मंडली थानातर्गत बागावास गांव में 7 अगस्त 2020 को जोधपुर के झंवर थानांतर्गत की रहने वाली एक विवाहिता धार्मिक आयोजन के चलते अपने पीहर आई हुई थी और उसके चाचा के घर में रात्रि जागरण चल रही थी और 7 वर्षीय मासूम बच्ची अपने नाना के साथ सो रही थी इस शराब के नशे में धुत दूर के रिश्ते के मामा ने मौका पाकर इस मासूम बच्ची को उठाकर खेत में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया और बच्ची को लाकर वापस घर के आगे सुला दिया।दुष्कर्म के बाद मासूम की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस मामले में विवाहिता ने जब अपने पीहर पक्ष के लोगों से बात की तो उन्होंने मामले को जैसे तैसे करके दबा दिया और विवाहिता को बच्ची की लाश के साथ वापस उसके झंवर थानातंर्गत ससुराल भेज दिया और वहां उसके परिजनों ने नाबालिग मासूम का अंतिम संस्कार भी कर दिया लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल कुछ महिलाओं को इस मामले में संदेह हुआ तो इसको लेकर पीड़िता के पिता घटना के 4 दिन बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था जिसकी जांच महिला एंव बाल अपराध शाखा बाड़मेर की उपाधीक्षक सीमा चोपड़ा ने की थी।
4 दिन बाद शव निकाल कर हुआ था पोस्टमार्टम
पीड़िता के साथ दुष्कर्म व हत्या के बाद उसके झंवर थानातर्गत गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
लेकिन , अंतिम संस्कार में शामिल महिलाओं को पीड़िता के निजी अंगों पर गंभीर घाव देखे थे जिसको लेकर महिलाओं ने पीड़िता के पिता को इस मामले की जानकारी दी तो घटना के 4 दिन बाद मासूम के पिता ने मण्डली थानातर्गत रमेश पुत्र जोगाराम के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने तत्कालीन महिला अपराध अनुसंधान सेल उपाधीक्षक वर्तमान में भीनमाल वृताधिकारी सीमा चोपड़ा को जांच सौंपी थी इसके बाद अनुसंधान अधिकारी सीमा चोपड़ा ने एसडीएम की मौजूदगी शव को निकलवाकर मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया और FSL टीम से जांच करवाई।जांच में पीड़िता के साथ इस घिनौने कृत्य की पुष्टि हुई। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा- 376(2)(f)(j),376-AB,376A IPC तथा 5(M)(N)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास धारा-363 IPC में 5 वर्ष का कठोर ,धारा-366A IPC में 7 वर्ष और 302 IPC आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बाड़मेर पुलिस अधीक्षक द्वारा जैसे ही यह प्रकरण मुझे सौंपा गया तो इस प्रकरण में लगातार कई दिनों तक जांच व मेहनत इस वारदात के तथ्य एवं साक्ष्य जुटाए थे। इस तरह के प्रकरणों में अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिलवाना ही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है और न्यायालय ने भी इस मामले में आरोपी को दंड देते हुए मासूम को न्याय प्रदान किया है।
सीमा चोपड़ा तत्कालीन जांच अधिकारी एवं पुलिस वृताधिकारी भीनमाल

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