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बेतिया: दुर्व्यवहार के मामले को लेकर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार

दुर्व्यवहार के मामले को लेकर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
बेतिया व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं ने एक दुर्व्यवहार के मामले को लेकर विगत कई दिनों से एक विशेष न्यायालय से काम नहीं करने का मामला चल रहा था इस मामले में सुधार नहीं होने के कारण बेतिया व्यवहार न्यायालय के अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने व्यवहार न्यायालय के आम सभा कक्ष में सभी अधिवक्ताओं के बीच उनकी शिकायतों को सुनते हुए निर्णय लिया कि एक विशेष कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिस के विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि 4 जुलाई 2018 से 9 जुलाई 2018 तक न्यायालय कार्य का बहिष्कार करेंगे सर किसी न्यायधीश के कोर्ट में नहीं जाएंगे जब तक इस दुर्व्यवहार का कोई नतीजा सामने नहीं आता है अगर उच्च न्यायालय के निरीक्षक पदाधिकारी उच्च न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। अधिवक्ताओं के एक समूह ने यह बताया कि अगर इस मामले का निष्पादन 10 दिनों के अंदर नहीं होता है तो 15 जुलाई 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करके न्यायालय कार्य का बहिष्कार कर दिया जाएगा। विधि संघ के अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने अपने इस निर्णय के साथ सभी अधिवक्ताओं को एक साथ रहने का आह्वान किया है कि जब तक मिलना ही सामने नहीं आएगा तब तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस आमसभा में कई दिग्गज अधिवक्ता शामिल हुए थे जिनमें एगेंदऋ मिस्र अधिवक्ता सैयद अबू अरशद सैयद शाहिद अजीज रमेश कुमार त्रिपाठी योगेश चंद्र वर्मा कोषा अध्यक्ष शिव कुमार सचिव किशोरीलाल सिलारिया एवं अजय दुबे इत्यादि अधिवक्तागण उपस्थित थे। विधि संघ के अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र एवं अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि जब न्यायालय से अधिवक्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा या विशेष कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा गलत हरकत की जाएगी तो फिर अधिवक्ता किसी को न्याय कैसे दिला सकते हैं यह सोचनीय विषय है। बेतिया व्यवहार न्यायालय में आज से 4 दिनों तक का अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट का बहिष्कार करने के उपरांत लोगों के अंदर बेचैनी छा गई है तथा जमानत पाने वालों को अधिक दिन तक जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय में अधिवक्ताओं की उपस्थिति नहीं रहने पर मुकदमों की सुनवाई वह पैरवी कौन करेगा जिससे अभियुक्तों को न्यायालय से छुटकारा मिल सके।

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