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थाना मड़िहान पुलिस द्वारा गो-तस्करी एवं गैंगेस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्त की अनुमानित कीमत ₹ 12 लाख की चल सम्पत्ति की गई कुर्क

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांकः29.06.2024 को गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम एवं गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र राममूरत निवासी छितमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरूद्ध थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के विवेचक थानाध्यक्ष मड़िहान-प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए शातिर अभियुक्त द्वारा अवैध एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों से अर्जित की गई चल सम्पत्ति एक अदद पिकअप वाहन संख्याः UP67AT5730 (अनुमानित कीमत ₹ 12 लाख) को थाना अहरौरा पुलिस बल की उपस्थिति में मड़िहान पुलिस द्वारा कुर्क किया गया ।
आपराधिक इतिहास(अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त) —
1.मु0अ0सं0-10/2022 धारा 3/5ए/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर ।
2.मु0अ0सं0-74/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3.मु0अ0सं0-318/2015 धारा 323,504 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. मु0अ0सं0-188/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर ।

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