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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एन.डी.पी.एस. एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 09 हजार के अर्थदण्ड की सजा 

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।

उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई ।

अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक कविन्द्र सिंह यादव, कोर्ट मुहर्रिर- आऱक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ।

जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एसीजे(जेडी)-2 द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-251/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त तुफानी पुत्र रामजी निवासी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर को जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा व ₹ 09 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 30 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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