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मिर्जापुर – जनपद की कानून-व्यवस्था का हाल जानने को की गयी क्राईम मीटिंग, थाना प्रभारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

दिनांक-26-09-2018 को सायंकाल पुलिस लाईन स्थित मनोरंजन कक्ष में श्रीमती शालिनी पुलिस अधीक्षक मीरजापुर महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों सहित समस्त शाखा प्रभारियों की गोष्ठी कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने विभिन्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इससे पूर्व जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों का सम्मेलन कर उनकी समस्याओं की जानकारी करते हुये सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा रिक्रूटों को भी अनुशासन में रहने व साफ वर्दी धारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के लिये प्रत्येक शनिवार को 40 मिनट का आधारभूत कम्प्यूटर क्लास चलाये जाने, गेस्ट टीचर के माध्यम से लेक्चर व खेलकूद पर विशेष ध्यान दिये जाने पर भी बल दिया गया। साथ ही रिक्रूट आरक्षियों के मेस का भी निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा प्रारम्भ किये गये ‘मेरी वर्दी मेरी शान’ मुहिम में बढ़चढ़ कर भागीदारी करने व हमेशा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके अतिरिक्त थाना परिसर में साफ-सफाई रखने, प्रत्येक थानों पर पृथक से महिला शौचालय की व्यवस्था तथा थाना परिसर में गुटखा/पान आदि प्रतिबन्धित किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा थाने के अभिलेखों को अद्यावधिक कराते हुये उनके समुचित रख-रखाव हेतु बताया गया। पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिये तथा इसके लिये नियमित परेड,योग,व्यायाम आदि करते रहना चाहिये। आगामी पर्व के दृष्टिगत जनपद में कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ समय से पूर्ण कराते हुये विगत वर्षों में प्रकाश में आने वाले विवादों/समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही समय से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु हिस्ट्रीशीटरों की सतत निगरानी करने, अपराध की सूचना पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने, थानों पर अनावश्यक रूप से लम्बित पड़े मालों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने, विद्युत अधिनियम के मुकदमों का निस्तारण समय से करने, परिवहन विभाग द्वारा थानों पर रखे मालों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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