Ibn24x7news रिपोर्ट विकास चन्द्र अग्रहरि ब्यूरो चीफ मीरजापुर
*नगर क्षेत्र में प्रवेश करने से भारी वाहनों को किया गया प्रतिबन्धित*
उल्लंघन करने पर धाना 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत होगी वैधानिक कार्यवाही*
*पुलिस अधीक्षक महोदय ने समस्त अधिकारीगण को कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु दिये निर्देश*
दिनांक-04-07-2018 को जनपद मीरजापुर में मा0 मुख्यमन्त्री उ0प्र0सरकार व मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष भा0ज0पा0 श्री अमित शाह जी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था प्रभावी/सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा धारा 31 पुलिस एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनहित में निम्नानुसार जनपद मीरजापुर के शहरी सीमा में भारी एवं हल्के वाहनो का प्रवेश प्रतिबन्धित किया गया है। यह आदेश दिनांक 04-07-2018 को प्रातः 04.00 बजे से प्रभावी होगा, जो कार्यक्रम सकुशल समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
रीवा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित बरौधा तिराहे पर चौकी प्रभारी बरौधा थाना लालगंज अपने चौकी से कम से कम 02 आरक्षियों के साथ मौजूद रहकर भारी वाहनों को रोक दिया जाय तथा जिन वाहनों को इलाहाबाद की ओर जाना है, उन्हें तिराहे से भारतगंज की ओर डायवर्ट कर दिया जायेगा।
सोनभद्र की ओर से आने वाले भारी वाहनों को चौकी प्रभारी राजगढ़ अपने चौकी के 02 आरक्षियों के साथ भारी वाहनों को रोकते हुये आवश्यकतानुसार चौकी राजगढ़ से वाया सक्तेशगढ़ होते हुये डायवर्ट किया जायेगा।
चुनार की ओर से आने वाले भारी वाहनों को चौकी प्रभारी सक्तेशगढ़ अपने चौकी के दो आरक्षियों के साथ सक्तेशगढ़, राजगढ़, पटेहरा, दीपनगर होते हुये लालगंज जाने हेतु डायवर्ट किया जायेगा।
चौकी प्रभारी बरकछा अपने चौकी के दो आरक्षियों के साथ बरकछा पहाड़ी (डी0आई0जी0 कैम्प चन्दईपुर जाने वाले मार्ग के पास) उपस्थित रहकर भारी वाहनों को शहर की ओर नही आने देगें।
चौकी प्रभारी करनपुर थाना को0देहात अपने चौकी के दो आरक्षियों के साथ भारी वाहनों को जनपद मीरजापुर की ओर आने से रोकेंगें।
प्रभारी निरीक्षक पड़री अपने थाने से 01 उ0नि0, 02 आरक्षियों की ड्यूटी पड़री बाजार से पूरब बाजार से बाहर ड्यूटी लगाकर भारी वाहनों को मीरजापुर की ओर नहीं आने देगें।
चौकी प्रभारी चेतगंज अपने चौकी से दो आरक्षियों की ड्यूटी भदोही-मीरजापुर सीमा पर लगाकर गोपीगंज से कोई भी भारी वाहन मीरजापुर की ओर नहीं आने देंगे ।
औराई के तरफ से आने वाले भारी वाहनों को टेढ़वा संकरी पुलिया से उत्तर चौकी प्रभारी टेढ़वा दो आरक्षियों की ड्यूटी लगाकर किसी भी भारी वाहनों को मीरजापुर की ओर नहीं आने देगें।
जनपद इलाहाबाद से मेजा, माण्डा होते हुये आने वाले भारी वाहनों को चौकी प्रभारी गैपुरा द्वारा गैपुरा चैराहे पर अपने चौकी से 02 आरक्षियों की ड्यूटी लगाकर वाहनों को जनपद मीरजापुर की ओर आने से रोका जायेगा।
नटवा तिराहा से अष्टभुजा तक मीरजापुर-इलाहाबाद रोड पर समस्त प्रकार के छोटे बड़े वाहनों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जायेगा। चौकी प्रभारी नटवां अपने चौकी से नटवा पर दो आरक्षियों की ड्यूटी लगाकर किसी भी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों को इलाहाबाद की ओर नही जाने देंगे, बल्कि उन्हें नटवा से बथुआ, करनपुर, लालगंज, विजयपुर, गैपुरा होते हुये इलाहाबाद की ओर जाने के लिये डायवर्ट किया जायेगा।
यद्यपि की इलाहाबाद अथवा अन्य क्षेत्रों से भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबन्धित किया गया है, लेकिन इलाहाबाद से आने वाले सवारी वाहन एवं छोटे चार पहिया वाहनों को गैपुरा से लालगंज, लहंगपुर, करनपुर, बथुआ होते हुये मीरजापुर की ओर जाने दिया जायेगा। यह कार्यवाही चौकी प्रभारी गैपुरा अपने चौकी से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सुनिश्चित करायेंगे।
जिन-जिन स्थानों पर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबन्धित किया गया है। सम्बन्धित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगें कि भारी वाहन अपने बायें सड़क के किनारे एक लाईन में खड़ें होगें ताकि छोटे एवं सवारी वाहनों का संचालन सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।
आपातकालीन सेवा में लगे वाहन जैसे-एम्बुलेन्स, पुलिस, अग्निशमन तथा शव वाहनों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाता है।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को उपरोक्त डायवर्जन प्लान का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 32 पुलिस एक्ट में वैधानिक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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