Ibn24x7news पश्चिमी चम्पारण विजय कुमार शर्मा
बेतिया:-जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में आज मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण की समीक्षा बैठक की गयी। इस बैठक में जिला के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव, आदि शामिल हुए। जिलाधिकारी डाॅ0 देवरे द्वारा बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केन्द्रों की युक्तिकरण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। भारत निर्वाचन आयोग आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत हैः-निर्वाचकों की अधिकतम संख्या के आधार पर मतदान केन्द्रों का निर्माण किया जाना:- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1200 निर्वाचक और शहरी क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर अधिकतम 1400 निर्वाचक ही सम्बद्ध किये गये है।
इस हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने (Maintain) के लिए सर्वप्रथम आस-पास के मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानान्तरण युक्तिकरण के शर्तों के अनुसार किया गया है।
मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या बनाए रखने के लिए युक्तिकरण के शर्तों के अनुरूप मतदान केन्द्रों के बीच निर्वाचकों का स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं के स्थिति में नये मतदान केन्द्र की स्थापना आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण हेतु दिये गये निदेश के आलोक में किया गया है।
मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची:- मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के आधार पर मूल मतदान केन्द्रों में संशोधन प्रस्ताव एवं मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों की आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा को बनाये रखने के लिए प्रस्तावित मतदान केन्द्रों को मिलाकर ANNEXURE-I में मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची तैयार की गयी है।मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन:- दिनांक 27.06.2018 को मतदान केन्द्रों की प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है एवं माननीय सांसद/विधायक एवं राजनैतिक दलों के जिला प्रतिनिधि के साथ बैठक कर उन्हें प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराना एवं विचार-विमर्श करना।प्रकाशित प्रारूप मतदान केन्द्र सूची का विधान सभावार विवरण- अगले पृष्ठांक पर अंकित है।प्रकाशित मतदान केन्द्र प्रारूप सूची पर दिनांक 28.06.2018-07.07.2018 अवधि में दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाना एवं कार्यालय में पंजी में संधारित किया जाना है।दावा/आपत्ति लिखित रूप में जिला निर्वाचन शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में प्राप्त किया जायेगा तथा उसका संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से जाँच करायी जायेगी।
प्राप्त दावा/आपत्ति का संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा जाँच एवं निष्कर्ष का अभिलेख संधारित कर जिला निर्वाचन शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को दिनांक 15.07.2018 के पूर्व उपलब्ध कराना।
मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के फलाफल से राजनैतिक प्रतिनिधियों, संबंधित माननीय सासंद/विधायक को निर्धारित तिथि16.07.2018-20.07.2018 तक के किसी तिथि को बैठक आहूत कर अवगत कराना।
मतदान केन्द्रों के प्रारूप सूची में आवश्यक संशोधन के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजना।
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