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बिहार: मोबाइल चोरी में जान मारना महंगा पड़ा, दोषी करार कर दंडित हुआ।

मोबाइल चोरी में जान मारना महंगा पड़ा, दोषी करार कर दंडित हुआ
बेतिया व्यवहार न्यायालय में एक केस की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश – सह- एफटीसी दिृतीय ओम प्रकाश ने दो अभियुक्तों को जिनका नाम क्रमशा सुल्तान मियां एवं नूर हसन मियां को अपने संबंधी को ही मोबाइल चोरी के इल्जाम में उस पर जोर जबरदस्ती करके छुरा मारकर घायल कर दिया जिओ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई मृतक माजिद मियां पर घर में घुसकर मोबाइल चोरी का इल्जाम था केस की सुनवाई करते हुए उक्त न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 302 धारा के अंतर्गत तो सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ ५ हजार का जुर्माना भी देने का आदेश निर्गत किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक को चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सूचक को पक्ष के अधिवक्ता सदरे आलम ने बताया कि यह घटना 16 जनवरी 2015 की है जिसकी सूचना मुफस्सिल थाना में देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और फिरोज मियां इस कांड के सूचक था घटना के दिन सूचक फिरोज मियां का चाचा स्वर्गीय मस्जिद निया के घर से मोबाइल की चोरी हो गई थी जो इसकी चाची आसमा खातून उस मोबाइल को अपने चचेरे भाई सुल्तान मियां के हाथ में देखी थी। पूछने पर कि मोबाइल आपके घर में मिला है तो इस पर गुस्सा होकर सुल्तानिया ने कहा कि तुम लोग मुझको मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा रही हो जो बिल्कुल गलत है मगर गुस्से में आकर सुल्तान मियां ने फिरोज मियां के चाचा मजीद मियां को पकड़ कर चाकू से वार करना शुरू कर दिया जिसके कारण मजीद मियां की मृत्यु हो गई। इसी केस की सुनवाई करते हुए सुल्तान मियां और नूर हसन मियां को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा दी है।

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